सवाल : मेरा वेतन १५०००० है । मैंने २० हज़ार का बीमा करवा रखा है । 15 हज़ार की पीएफ की कटोती है । क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा ?
मनीष मोदी, बीकानेर
जबाव : आपका वेतन १५०००० है । मगर आपने बताया नहीं कि ये वेतन किस वित् वर्ष का है । अगर ये वेतन वित् वर्ष २००८-०९ का है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वित् वर्ष २००८-०९ में १५०००० की इन्कम पर कोई टैक्स नहीं है। परन्तु वित् वर्ष २००7-०८ में ११०००० तक की इन्कम पर टैक्स नहीं है । आपकी इन्कम १५०००० है । इसमे ११०००० की छुट है बाकि बची ४० हज़ार । इन ४० हज़ार इन्कम में से ३५ हज़ार आपको धारा ८० सी में छुट मिल जायेगी । बाकि ५ हज़ार इन्कम पर १० % टैक्स के हिसाब से ५०० टैक्स और ५०० टैक्स पर ३% सेस १५ रूपये यानि आपकी इन्कम पर कुल टैक्स ५१५ रूपये लगेगा ।
ईरान खाड़ी के बाक़ी देशों की तुलना में ओमान को लेकर नरम क्यों?
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हाल ही में सऊदी अरब, यूएई और क़तर जैसे देशों का ईरान के प्रति बेहद कड़ा
रुख़ हो गया लेकिन ओमान इस मामले में अपवाद रहा. ईरान ने भी ओमान के प्रति
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