सवाल : मेरा वेतन १५०००० है । मैंने २० हज़ार का बीमा करवा रखा है । 15 हज़ार की पीएफ की कटोती है । क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा ?
मनीष मोदी, बीकानेर
जबाव : आपका वेतन १५०००० है । मगर आपने बताया नहीं कि ये वेतन किस वित् वर्ष का है । अगर ये वेतन वित् वर्ष २००८-०९ का है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वित् वर्ष २००८-०९ में १५०००० की इन्कम पर कोई टैक्स नहीं है। परन्तु वित् वर्ष २००7-०८ में ११०००० तक की इन्कम पर टैक्स नहीं है । आपकी इन्कम १५०००० है । इसमे ११०००० की छुट है बाकि बची ४० हज़ार । इन ४० हज़ार इन्कम में से ३५ हज़ार आपको धारा ८० सी में छुट मिल जायेगी । बाकि ५ हज़ार इन्कम पर १० % टैक्स के हिसाब से ५०० टैक्स और ५०० टैक्स पर ३% सेस १५ रूपये यानि आपकी इन्कम पर कुल टैक्स ५१५ रूपये लगेगा ।
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